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एचआइवी पीडि़त पोते के हत्‍यारे को उम्रकैद

गांव पिचौपाखुर्द में मां की गोद से छीनकर एचआइवी पीडि़त तीन माह के मासूम बच्चे की हत्या करने वाले व्‍यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2015 02:43 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2015 02:58 PM (IST)
एचआइवी पीडि़त पोते के हत्‍यारे को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव पिचौपाखुर्द में मां की गोद से छीनकर एचआइवी पीडि़त तीन माह के मासूम बच्चे की हत्या करने वाले व्यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलजीत सिंह की अदालत ने सुनाई है। उस पर दस हजार रुपये जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में उसे छह माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

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गांव पिचौपा खुर्द में तीन माह के मासूम बच्चे देवेंद्र की करीब एक वर्ष पूर्वसंदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बच्चे की मां ने अपने ससुर पर पोते की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। महिला ने अपने बयान में कहा कि उसका पति राजेश ट्रक चालक है और पिछले काफी दिनों से घर नहीं आया था।

महिला ने बताया कि वह अपने दो बेटों के साथ ससुराल में रह रही थी। उसका ससुर बलबीर शराब पीने का आदी है और वह अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। वह और उसके दोनों बच्चे एचआइवी से संक्रमित है और बड़ी मुश्किल से वह अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है।

उसने बताया कि 16 अगस्त, 2014 को शराब के नशे में धुत उसके ससुर ने उस पर व उसकी गोद में मौजूद तीन माह के देवेंद्र पर लाठियों से प्रहार किया। ससुर ने बच्चे को छीनकर उस पर लाठियों से वार कर दिया। दोनों को घायल अवस्था में परिजनों ने झोझूकलां के अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया।






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