टीईटी मामले में बहस पूरी, फैसला 20 को आएगा
लखनऊ (उप ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 रिक्त पदों की भर्ती के संबंध दाखिल विशेष अ
लखनऊ (उप ब्यूरो)। प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 रिक्त पदों की भर्ती के संबंध दाखिल विशेष अपीलों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत 20 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद ही इन पदों की चयन प्रक्रिया के मान निर्धारित किए जा सकेंगे।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने लगातार दूसरे दिन शिवकुमार व दर्जनों अन्य की विशेष अपीलों पर सुनवाई की। राज्य सरकार की ओर से लगातार अपर महाधिवक्ता सीबी यादव ने नियमों में परिवर्तन के संबंध में पक्ष रखा। अपीलार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, शशिनंदन, शैलेंद्र, संजय मोहन, नवीन कुमार शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने तर्क रखे। कोर्ट के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि अध्यापकों की नियुक्ति का आधार टीईटी के अंकों या शैक्षिक गुणांक के आधार पर मेरिट को माना जाए। इसके साथ ही यह भी प्रश्न है कि विशिष्ट बीटीसी चयनित अभ्यर्थियों में नियुक्ति पाने से वंचित ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए या नहीं, जो टीईटी भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो प्रदेश टीईटी लागू होने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी के लिए चयनित हो चुके हैं लेकिन उन्हें नियुक्ति नहीं मिल सकी है जबकि उनके ही अन्य साथी नियुक्ति पा चुके हैं। अदालत इस बिंदु पर भी अपने विचार देगी कि चयन का आधार क्या टीईटी की मेरिट और शैक्षिक गुणांक दोनों को ही बनाया जा सकता है। भर्ती से जुड़ा अहम मामला होने के कारण शुक्रवार को अदालत के बाहर अभ्यर्थियों की भीड़ लगी रही। हालांकि अब उन्हें बीस नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा।
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