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नाबालिग लड़की से शादी के बाद वैवाहिक संबंध पर HC में केंद्र सरकार देगी जवाब

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात से सहमति जताई कि नाबालिग लड़की से शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए जाने को अपराध की श्रेणी में रखने पर विचार किया जाना चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 23 Mar 2016 11:19 AM (IST)Updated: Wed, 23 Mar 2016 12:47 PM (IST)
नाबालिग लड़की से शादी के बाद वैवाहिक संबंध पर HC में केंद्र सरकार देगी जवाब

नई दिल्ली। वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस पर केंद्र सरकार आज अपना जवाब दाखिल करेगी।

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15 वर्ष से अधिक की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं

हाईकोर्ट ने वैवाहिक दुष्कर्म के अपराधीकरण के संबंध में भारत सरकार को नोटिस जारी करते हुए 23 मार्च से पहले जवाब देने को कहा था। इसको लेकर एक स्वयंसेवी संस्था ने याचिका दायर की है।

चीफ जस्टिस जी रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात से सहमति जताई कि नाबालिग लड़की से शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए जाने को अपराध की श्रेणी में रखने पर विचार किया जाना चाहिए।

बताते चलें कि केंद्र सरकार भी वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सख्त कानून बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए लॉ कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, ताकि आईपीसी की पुरानी धाराओं को बदला जा सके।

इस मुद्दे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि कमीशन से इस कानून पर राय मांगी गई है। यह बहुत जटिल मुद्दा है। इसे समझना भी मुश्किल है। इस पर संसदीय समिति और लॉ कमीशन विचार कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह नए कानून पर विचार किया जा रहा है।


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