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नर्सरी दाखिले में जारी रहेगा कोटा, दिल्ली सरकार को HC का नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार द्वारा नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 18 Jan 2016 01:17 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jan 2016 08:45 AM (IST)
नर्सरी दाखिले में जारी रहेगा कोटा, दिल्ली सरकार को HC का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली हाइकोर्ट ने नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार द्वारा नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को शनिवार तक जवाब देने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्कूल अपनी प्रक्रिया अपने मुताबिक या पहले जैसे रख सकते हैं।

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हाईकोर्ट ने नोटिस के साथ ही, 62 तरह के क्राइटेरिया को ख़त्म करने के दिल्ली सरकार के फ़ैसले पर कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद ही तय होगा कि कौन सी कैटेगरी हटेगी और कौन सी रहेगी। नोटिस में कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए सरकार क्या कर रही है।

गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में मैनेजमेंट कोटा खत्म किया था। इसके बाद मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के विरोध में दिल्ली के निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

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दिल्ली के 400 पब्लिक स्कूलों की एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। स्कूलों का कहना है कि सरकार के पास मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है।


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