दिल्ली सरकार को झटका, MCD की 13 सीटों पर उपचुुनाव का दिया आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने तीनों नगर निगमों में रिक्त पड़ी 13 सीटों पर तीन महीने के भीतर उपचुनाव करवाने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने इस मसले पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने तीनों नगर निगमों में रिक्त पड़ी 13 सीटों पर तीन महीने के भीतर उपचुनाव करवाने का आदेश दिया है।
कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार के लिए झटका माना जा रहा है, क्योंकि वह खाली सीटों पर चुनाव नहीं कराना चाहती थी। इससे पहले कोर्ट ने इस मसले पर दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग पहले ही कह चुका था कि कि अगर हमें फंड और अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो हम चुनावों के लिए तैयार हैं। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी दिल्ली नगर निगम की 13 खाली सीटों पर तुरंत उपचुनाव कराने की मांग कर चुके थे।
गौरतलब है कि वर्ष 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कुछ पार्षद विधायक बन गए और उनकी सीट खाली हो गई। राष्ट्रपति शासन के दौरान इन खाली सीटों के लिए चुनाव नहीं कराए गए।
उसी प्रकार जब वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद भी कई पार्षद विधायक बन गए तो सीटें खाली हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार भी चुनाव कराने से पीछे हटती रही है।