डॉक्टरों को 72 घंटे में देना होगा इलाज का ब्योरा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टरों और अस्पतालों को 72 घंटे में मरीज के इलाज का पूरा
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के सभी डॉक्टरों और अस्पतालों को 72 घंटे में मरीज के इलाज का पूरा ब्योरा उनके घरवालों को देना होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फैसला देते हुए राज्य सरकार को प्रदेश के सारे अस्पतालों और नर्सिग होम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने को भी कहा है।
न्यायमूर्ति देवी प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के विहित प्राधिकारी के पास सभी अस्पतालों व डाक्टरों का पूरा ब्यौरा होना चाहिए। पीठ समीर कुमार व विमला देवी की ओर से दायर याचिका की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने कहा कि सरकार का नैतिक व कानूनी दायित्व है कि आम आदमी को बेहतर इलाज मिले। राज्य सरकार को चाहिए कि वह नियम कायदे -कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था करे जिससे प्रत्येक मरीज को इलाज का ब्योरा मिल सके तथा राज्य सरकार के पास प्रदेश के निजी, प्राइवेट तथा सरकारी व क्लीनिकों आदि का पूरा ब्योरा हो।