CNG घाेटाला : केंद्र सरकार 23 सितंबर तक अपना जवाब दे - HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने CNG घाेटाले की जांच के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने CNG घाेटाले की जांच के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने केंद्र सरकार से 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा है।
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दरअसल, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में सीएनजी किट लगाने के लिए दो कंपनियों को ठेका दिया गया था। आरोप है कि इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दिल्ली सरकार को उठाना पड़ा था।
दिल्ली में एक कंपनियों को सीएनजी किट लगाने का ठेका दिया गया था, लेकिन इसमें कई खामियां मिली। बिना टेंडर के ठेका दिया गया। इसमें खर्च सरकार कर रही थी और आमदनी कंपनी ले रही थी। फर्जी फिटनेस टेस्ट करके पैसा लिया जा रहा था।
सीबीआई ने जांच करके अपनी रिपोर्ट दिल्ली सरकार को दी, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच को मामला दर्ज करने की अनुमति नहीं दी थी। यहां याद दिला दें कि दिल्ली सरकार का मानना है कि सीबीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक़ उपराज्यपाल ने गलत तरीके से केस बंद करने के लिए बोला था।
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कांग्रेस लगा चुकी है बदले की कार्रवाई का आरोप
मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान सीएनजी किट के ठेके को लेकर आम आदमी पार्टी की जांच को लेकर कांग्रेस पहले ही निशाना साध चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि आप सरकार कांग्रेस से बदला लेने की कार्रवाई के तहत यह जांच करवा रही है।