खाद्य आयोग गठन की कवायद तेज
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को खाद्य सुरक्ष्
लखनऊ(राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने को खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन प्रस्ताव तैयार कर लिया है।
आयोग की नियमावली को भी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टीयरिंग कमेटी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से प्रस्ताव पर मंजूरी लेने के बाद अब कैबिनेट से मंजूरी लेने की कवायद शुरू कर दी गई है। आयोग के साथ ही जिला स्तर पर निगरानी समितिया भी गठित की जाएगी। मौजूदा प्रस्ताव में पांच स्तर कमेटियों का गठन प्रस्तावित है। तय किया जाएगा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सूची में कोई खामियां नहीं रहे। शासन द्वारा तैयार नियमावली में आयोग के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। वेतन एवं भत्ते की सुविधा राज्यमंत्री के बराबर उपलब्ध होगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पद पर केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज न मिलने की शिकायत जिला शिकायत निवारण अधिकारी और आयोग में की जा सकती है।
आयोग के संविधान, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित नियमों एवं शर्ते निर्धारित कर दी गई है। कैबिनेट के मंजूरी के साथ ही आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। शासन ने अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया जनवरी 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि नये साल में आयोग प्रभावी ढंग से काम शुरू कर सके। प्रशासनिक एवं तकनीकी स्टाफ की भी नियुक्ति का भी खाका तैयार किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर सतर्कता समितियों का भी गठन किया जाएगा। सतर्कता समितियों के गठन के लिए वित्त, न्याय, नगर विकास और पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।