हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद
आजमगढ़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक लियाकत अली ने हत्या के एक मामले में नामजद तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
मुकदमे के अनुसार वादी वीरबहादुर राय पुत्र स्व. बच्चा राय निवासी ग्राम बांसगांव थाना जीयनपुर ने 16 अक्टूबर 2006 को स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घटना के दिन उसका छोटा भाई तेजबहादुर राय तथा उसके साथ उसके गांव के राधेश्याम राय पुत्र स्व. तारानाथ राय मोटरसाइकिल से मालटारी की ओर से अपने गांव जा रहे थे। भाई तेज बहादुर मोटरसाइकिल चला रहा था जबकि राधेश्याम पीछे बैठे थे। ग्राम मिर्जापुर स्थित पावर हाउस के पास पहुंचने पर संतोष मिश्र पुत्र दुर्गविजय मिश्र निवासी गड़ौरा मझौरा थाना जीयनपुर साइकिल से चुनहवा की तरफ से आया तथा तेजबहादुर राय को हाथ देकर रोककर बात करने लगा। इतने में मोटरसाइकिल से संदीप राय पुत्र शम्भू राय निवासी ग्राम कटाई अमीलुद्दीनपुर थाना जीयनपुर, डब्लू उर्फ वीरेंद्र पुत्र मेवालाल यादव ग्राम कसड़ा थाना जीयनपुर व एक अज्ञात व्यक्ति आये। उन्हें देखते ही पुरानी रंजिश के कारण उसका भाई तेजबहादुर भागना चाहा कि संतोष मिश्र ने उसे पकड़ लिया। उसे झटककर मेरा भाई पुन: भागा ही था कि इतने में संदीप राय, डब्लू राय व अज्ञात व्यक्ति तमंचे फायर करने लगे। सिर, पीठ व हाथ में गोली लगने से तेजबहादुर की मौके पर मौत हो गई। लोगों के शोर पर आरोपी उसके भाई की बाइक लेकर फरार हो गए।
इस मामले में पुलिस ने नामजद आरोपी संदीप राय, संतोष मिश्र व डब्लू उर्फ वीरेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। सत्र परीक्षण के दौरान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पंचानंद यादव व रेहान कैशर ने वादी मुकदमा वीरबहादुर राय सहित कुल सात गवाहों को पेश करते हुए अपने तर्को को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्को को सुनने के बाद नामजद तीनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
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