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कलमाड़ी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजे गए

By Edited By: Published: Wed, 04 May 2011 08:15 PM (IST)Updated: Wed, 16 Nov 2011 04:10 PM (IST)
कलमाड़ी 14 दिन की न्यायिक  हिरासत में तिहाड़ भेजे गए

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता:

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राष्ट्रमंडल खेल घोटाले में गिरफ्तार खेल आयोजन समिति के पूर्व अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी को पटियाला हाउस की विशेष सीबीआइ अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कलमाड़ी को सीबीआइ ने बीते 25 अप्रैल को खेल घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद आज सीबीआइ ने कलमाड़ी को विशेष सीबीआइ जज धर्मेश शर्मा की अदालत में पेश किया। जांच एजेंसी ने अदालत से उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। कलमाड़ी के साथ खेल आयोजन समिति के पूर्व संयुक्त महानिदेशक (खेल) एएसवी प्रसाद और आयोजन समिति के पूर्व उपमहानिदेशक (व्यवस्था) सुरजीत लाल को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

तीनों आरोपियों पर घोटाला करने और घोटाले की साजिश रचने का आरोप है।

पटियाला हाउस में विशेष सीबीआइ जज तलवंत सिंह के अवकाश पर होने के कारण अन्य सीबीआइ जज धर्मेश शर्मा ने मामले की सुनवाई की। करीब सवा दो बजे सुनवाई शुरू और सीबीआइ ने न्यायिक हिरासत की अर्जी दाखिल की। लेकिन बचाव पक्ष के वकीलों ने एक बार फिर कलमाड़ी को गिरफ्तार के समय को लेकर सीबीआइ को घेरना शुरू किया। वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने कई टीवी चैनलों में 25 अप्रैल को चली खबर का सबूत कोर्ट को दिखाया जिसमें दिन के बारह बजे से 1 बजे के बीच कलमाड़ी की गिरफ्तारी की खबर ब्रेकिंग न्यूज में चली थी। लेकिन सीबीआइ ने जब अगले दिन 26 अप्रैल को कलमाड़ी को कोर्ट में पेश किया तो गिरफ्तारी मेमो में 4.30 का समय दर्ज था। जब मीडिया में खबर 12 बजे चली तो यह खबर सीबीआइ वालों ने ही दी होगी ऐसे में 24 घंटे के अंदर कलमाड़ी को अगले दिन एक बजे तक पेश कर दिया जाना चाहिए था जिसमें वह असफल रही है लिहाजा गिरफ्तारी ही अवैध है। हालांकि कोर्ट में सीबीआइ के वकील ने कहा कि उनकी ओर से जांच अधिकारी, एसपी या अन्य किसी भी प्राधिकृत अधिकारी ने मीडिया को जानकारी नहीं दी है। इसके बाद अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया।

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