इंस्पेक्टर समेत तीन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
कानपुर, जागरण संवाददाता : एक युवक को वाहन चोरी में फंसाने के मामले में एमएम-9 की अदालत ने इंस्पेक्टर
कानपुर, जागरण संवाददाता : एक युवक को वाहन चोरी में फंसाने के मामले में एमएम-9 की अदालत ने इंस्पेक्टर व दो सिपाहियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मामला 12 साल पुराना है।
बिधनू के गोपाल नगर निवासी शिक्षक पदमकांत त्रिपाठी के बेटे अश्वनी को 13 अगस्त 2003 को नौबस्ता के तत्कालीन थानाध्यक्ष राजमोहन यादव ने दो स्कूटर चोरी के आरोप में जेल भेजा था। मामले में अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे के मुताबिक बाद में पुलिस ने उस पर गैंगस्टर भी लगा दिया। तत्कालीन आईजी आरके तिवारी के निर्देश पर मामले की जांच हुई तो मामला झूठा पाया गया और इंस्पेक्टर राजमोहन यादव, सिपाही जसवंत सिंह और सिपाही शेष नारायण दुबे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। गृह पुलिस अनुभाग द्वारा इनके वेतन से 30 हजार रुपये काटकर अंतरिम सहायता के रूप में वादी को देने के निर्देश दिए गए। अधिवक्ता के मुताबिक एसपी की जांच रिपोर्ट और गृह पुलिस अनुभाग की इस निर्देश के बावजूद नौबस्ता पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगाकर मामला बंद करने की गुजारिश अदालत से कर दी। श्री दुबे के मुताबिक अदालत ने तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। इंस्पेक्टर राजमोहन यादव जौनपुर लाइन बाजार में तैनात हैं जबकि जसवंत सिहं उन्नाव के अजगैन थाना और सिपाही शेष नारायण दुबे उन्नाव के अचलगंज थाने में तैनात हैं। मामले पर अगली सुनवाई 17 जून को होगी।