अदिति शर्मा के खिलाफ जांच पर लगी रोक
जेएनएफ, जम्मू : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अदिति शर्मा व उनके पति अनिल चौधरी के खिलाफ दायर शिका
जेएनएफ, जम्मू : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता अदिति शर्मा व उनके पति अनिल चौधरी के खिलाफ दायर शिकायत की क्राइम ब्रांच को जांच करने के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अदिति शर्मा की ओर से दायर अपील पर गौर करने के बाद यह रोक लगाई।
आरएसपुरा के रोही गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करने की एक शिकायत पर गौर करते हुए गत दिवस कोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग की क्राइम ब्रांच को अदिति शर्मा व उसके पति अनिल चौधरी के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। जसबीर सिंह नामक व्यक्ति ने अदिति शर्मा व अनिल चौधरी के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा था कि यह दोनों राजनीतिक दबाव बनाकर व चंद सरकारी अधिकारियों से मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। लिहाजा इन दोनों के खिलाफ एफआइआर दर्ज करते हुए जांच करवाई जाए।
अदिति शर्मा ने अपनी अपील में कहा कि उसका परिवार दशकों से आरएसएस से जुड़ा है और वह हाल ही में भाजपा में शामिल हुई है। अदिति शर्मा ने कहा कि उसकी छवि को खराब करने के लिए यह झूठी शिकायत दर्ज कराई गई। हाईकोर्ट ने दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करते हुए जवाब पेश करने का निर्देश दिया और तीन नवंबर तक निचली कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
--------------
चरस तस्कर बरी
जम्मू : जांच में खामियों के चलते प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू आरएस जैन ने जीवन सिंह पर लगे चरस तस्करी के आरोप खारिज करते हुए उसे बरी कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से तीन किलो 300 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया, लेकिन जांच में कई खामियां रह गई। उससे पुलिस जांच शक के दायरे में आने पर कोर्ट ने केस खारिज कर दिया।