Move to Jagran APP

अधिक उम्र के खिलाडि़यों के खेलने पर बाइ से जवाब-तलब

अधिक उम्र के खिलाडि़यों को अंडर-17 व अंडर-19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने का मौका देने को लेकर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल संघ से जवाब तलब किया है।

By ShivamEdited By: Published: Wed, 22 Jun 2016 11:04 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jun 2016 11:07 PM (IST)
अधिक उम्र के खिलाडि़यों के खेलने पर बाइ से जवाब-तलब

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अधिक उम्र के खिलाडि़यों को अंडर-17 व अंडर-19 बैडमिंटन टूर्नामेंट में खेलने का मौका देने को लेकर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने खेल संघ से जवाब तलब किया है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बाइ) को इस संदर्भ में चार सप्ताह के भीतर अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा गया है।

prime article banner

एक 15 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी के पिता ने अदालत में यह याचिका लगाई है, जिसमें कहा गया कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। बाइ इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बाइ को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। बाइ के जवाब के बाद मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।

खेल जगत की अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें

पीठ ने तिरुअनंतपुरम में 25 जून तक चल रहे ऑल इंडिया जूनियर बॉयज एंड ग‌र्ल्स अंडर-17, अंडर-19 टूर्नामेंट में खेल रहे दो खिलाडि़यों के हिस्सा लेने पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि वह केवल वर्ष 2009 में मंत्रालय द्वारा बनाए गए नियमों का उक्त खिलाडि़यों द्वारा उल्लंघन किए जाने के संबंध में सुनवाई करेंगे।

याची ने आरोप लगाया था कि इन दोनों खिलाडि़यों की उम्र अधिक है, लेकिन फिर भी उन्हें इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका दिया जा रहा है। उनके बेटे को केरल में हुए अंडर-19 टूर्नामेंट में भी इन दोनों खिलाडि़यों को जगह दिए जाने के चलते मौका नहीं मिला था। इस बाबत शिकायत करने के बावजूद बाइ ने कोई कार्रवाई नहीं की।

क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.
OK