पति की मृत्यु के बाद विधवा को मिला 7.87 लाख रुपये का मुआवजा, बीमा कंपनी नहीं थी तैयार
उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को 2009 में सड़क दुर्घटना में पति की मौत के लिए विधवा को 7.87 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।
ठाणे,पीटीआइ। ठाणे की उपभोक्ता अदालत ने एक बीमा कंपनी को 2009 में सड़क दुर्घटना में पति की मौत के लिए विधवा को 7.87 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ठाणे जिला उपभोक्ता पुनर्विकास मंच की अध्यक्ष स्नेहा म्हात्रे और सदस्य माधुरी विश्वारूपे ने कहा कि बीमा कंपनी ने गलत कारणों का हवाला देते हुए मृतक की पत्नी के दावों को खारिज कर दिया था, जिसके कारण दावेदार को मानसिक यातना से गुजरना पड़ा।
दावेदार अचाला मर्डे ने कहा कि उनके पति रूद्राविनास मर्डे पालघर जिले में बोईसर में स्थित एक कंपनी में काम करते थे। 24 दिसंबर 2009 को वह अपनी मोटरसाइकिल पर थे तभी एक दोपहिया वाहन विपरीत दिशा से आ रहा था। दोनों में टक्कर हो गई। इस हादसे में रूद्राविनास को गंभीर चोटें आई। घटना के अगले दिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
मृत्यु के बाद युवक की पत्नी ने संयुक्त इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर 7.5 लाख रुपये का दावा दायर किया, क्योंकि मृतक ने कंपनी की एक पॉलिसी ली थी। बीमा कंपनी ने मृतक की मेडिकल परीक्षा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दुर्घटना के समय युवक ने शराब पी रखी थी, इसलिए कंपनी ने दावे को खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि मृतक ने पॉलिसी लेते समय यह जानकारी दी थी कि वह नशीली पर्दाथ का सेवन नहीं करता है और हादसे के समय वह नशे में था, इसलिए बीमा की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
मृतक की पत्नी ने उपभोक्ता अदालत का सहारा लिया और बीमा कंपनी को चुनौती दी। महिला का कहना है कि उसका पति धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था और कभी शराब का सेवन नहीं करता था। दावेदार के अनुसार दुर्घटना के तुरंत बाद उसके पति को अस्पताल ले जाया गया था और उन्हें दी गई दवाइयों में एथिल अल्कोहल था।
दावेदार के वकील का कहना है कि बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी थी, इसलिए कंपनी को मुआवजे का भुगतान करना चाहिए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फोरम ने बीमा कंपनी को दावे दाखिल करने की तारीख से प्रति वर्ष 6% ब्याज के साथ 7,87,500 रुपये का भुगतान करने निर्देश दिया है। दुर्घटना के संबंध में एक अन्य दावे का निपटारा करने के लिए फोरम ने बीमाकर्ता को महिला को 1 लाख व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा, मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए 8,932 रुपये, मानसिक दुखों के लिए 20,000 रुपये और 10,000 रुपये कानूनी खर्चे का भुगतान करने का निर्देश दिया है।