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नहीं बढ़ेंगे रियायती अनाज के मूल्य, दो तिहाई आबादी मिलेगा सस्ता अनाज

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) में हर तीन साल में अनाज के मूल्य में संशोधन का प्रावधान है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Thu, 29 Jun 2017 02:54 AM (IST)Updated: Thu, 29 Jun 2017 02:53 AM (IST)
नहीं बढ़ेंगे रियायती अनाज के मूल्य, दो तिहाई आबादी मिलेगा सस्ता अनाज
नहीं बढ़ेंगे रियायती अनाज के मूल्य, दो तिहाई आबादी मिलेगा सस्ता अनाज

सुरेंद्र प्रसाद, नई दिल्ली। देश की दो तिहाई आबादी को राशन की दुकानों से अति रियायती दरों पर ही अनाज की आपूर्ति पूर्ववत होती रहेगी। इनकी मूल्य दरों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। इसे सालभर के लिए और बढ़ा दिया गया है। जबकि इस कानून के तहत प्रत्येक तीन साल बाद राशन के अनाज के दामों को संशोधित किया जा सकता है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) वर्ष 2013 में अस्तित्व में आ गया था। कानून में यह प्रावधान अनाज की पैदावार की लागत में होने वाली वृद्धि को देखते हुए किया गया है। तीन साल बाद यानी पिछले साल 2016 में ही अनाज के मूल्य में संशोधन हो जाने चाहिए थे। तब भी मूल्य संशोधित नहीं किये गये थे और इसी 30 जून को अवधि समाप्त हो रही थी, उसे एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया गया है। 30 जून 2018 तक राशन के अनाज के मूल्य नहीं बढ़ेंगे।

राशन दुकानों से फिलहाल देश के 81 करोड़ से अधिक आबादी को रियायती अनाज मुहैया कराने का प्रावधान है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने पांच किलोग्राम अनाज देने का प्रावधान है। इसमें मोटे अनाज की आपूर्ति एक रूपये प्रति किलो की दर पर की जाती है, जबकि गेहूं की आपूर्ति दो रुपये किलो और चावल की आपूर्ति तीन रुपये में की जाती है। इस मूल्य के वास्तविक निर्धारण के लिए ही संशोधन का प्रावधान किया गया है।

फिलहाल वास्तविक मूल्य और रियायती दर में भारी अंतर है। इसके चलते केंद्र के खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रियायती दरों में मात्र एक रूपये प्रति किलो की वृद्धि करने पर 5000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की सीधी बचत हो सकती है। जबकि गेहूं, धान और मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में होने वाली वृद्धि से खाद्य सब्सिडी का गुब्बारा लगातार फूलता जा रहा है।

भारतीय खाद्य निगम ही अनाज की सरकारी खरीद और राशन दुकानों पर वितरण के लिए अनाज की सप्लाई करता है। वर्तमान में एक किलोग्राम गेहूं पर 21.09 रुपये और चावल पर 29.64 रुपये किलो की सब्सिडी दी जा रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत राशन दुकानों के लिए सालाना पांच करोड़ टन से अधिक अनाज (गेहूं व चावल) की आपूर्ति की जाती है। कहने को यह कानून 2013 में लागू कर दिया गया, लेकिन पिछले साल सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह लागू हो पाया था।

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