आधार नहीं होने पर सरकारी लाभ से नहीं किया जाएगा वंचितः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट मे अगले आदेश तक आधार कार्ड नहीं होने वाले नागरिक के लिए एक राहत भरा फैसला किया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐसे नागरिकों को राहत प्रदान की है, जिनके पास आधार कार्ड या आधार नंबर नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
SC however said those who don't have Aadhaar cards/numbers would not be deprived of any Govt schemes or benefits till next date of hearing
— ANI (@ANI_news) June 27, 2017
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ लॉयर श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं से बहस के दौरान कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक संवैधानिक पीठ इस मुद्दे पर कोई अंतिम फैसला नहीं करती है तब तक आधार योजना को आवश्यक नहीं किया जा सकता है।
महीने के शुरुआत में उच्चतम न्यायालय ने आईटीआर फाइल करने के लिए आधार कार्ड के पैन कार्ड से लिंक करने के केंद्र सरकार के आदेश को कोर्ट ने स्थिर रखा था। जिसके बाद आयकर विभाग ने इस मामल में लोगों को अपना आधार पैन से लिंक करने के लिए उत्साहित किया था।
आयकर अधिनियम की धारा 139एए के लागू करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आधार प्राप्त करने के पात्र प्रत्येक व्यक्ति को आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने आधार का नाम या उनके आधार नामांकन आईडी की संख्या साथ ही उनके स्थायी खाता संख्या (पैन) के लिए आवेदन भी देना पड़ेगा।
हालांकि, उपरोक्त बिंदु की गैर-अनुपालन के लिए, अदालत ने केवल आंशिक राहत दी है।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर अधिनियम की धारा 139एए को संवैधानिक रूप से मान्य कर दिया, जिसके लिए आधार संख्या में पैन के लिए आवेदन करने और आयकर रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता थी।
बैंक खाते से आधार जोड़ना हुआ जरूरी
सरकार की ओर से लिए गए ताजा निर्णय के मुताबिक अब आधार नंबर नया बैंक खाता खुलवाने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। साथ ही 50,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन के लिए भी अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि सरकार ने इस साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए भी आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। वहीं पुराने बैंक खाताधारकों को भी अपना आधार 31 दिसंबर से पहले जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर खाते वैध नहीं रहेंगे। ऐसे में सभी नए पुराने खाताधारकों के लिए बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य हो गया है।
लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप अपना बैंक अकाउंट आधार से कैसे लिंक करा सकते हैं। हम अपनी इस खबर के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश करेंगे। आप दो तरीकों से अपना आधार नंबर बैंक खाते के लिंक करा सकते हैं, जानिए...
1. ऑफ लाइन तरीका:
2. ऑन लाइन तरीका:
क्या है ऑफलाइन तरीका: ऑफलाइन तरीके में बैंक खाते को आधार नंबर से लिंक कराने के लिए आपको अपनी बैंक ब्रांच में जाना होगा। बैंक ब्रांच जाकर आपको अपनी आधार डिटेल बैंक कर्मचारी को देनी होगी। बैंक के कर्मचारी ही आपके आधार को अकाउंट से लिंक कर देंगे।
क्या है ऑनलाइन तरीका: आधार नंबर को बैंक अकाउंट से लिंक कराने का ऑनलाइन तरीका बेहद आसान है आप इस घर बैठे भी कर सकते हैं। जानिए आपको क्या करना होगा..
आप अपने बैंक की इंटरनेट बैंकिंग पर लॉग-इन करें।
लॉगइन करने के बाद सबसे पहले आप अपडेट आधार कार्ड का विकल्प देखें। सामान्य तौर पर यह वेबसाइट के ठीक ऊपर की ओर दिया हुआ होता है। वहीं कुछ बैंक इसी जगह आधार कार्ड सीडिंग भी लिखते हैं।
आपका बैंक इन दोनों में से जो भी विकल्प आपको दे रहा हो, उस पर क्लिक करें और अपने आधार नंबर की डिटेल दर्ज करा दें।
-सबमिट बटन पर क्लिक करें आपका आधार नंबर सबमिट हो जाएगा।
-आधार नंबर लिंक होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ई-मेल पर एक मैसेज आ जाएगा।
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