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'सलमान को जब पता था कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो तब क्यों नहीं बताया'

सुप्रीम कोर्ट में सलमान से जुड़े हिट एंड रन केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अॉरनी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने सलमान को बरी करने के दौरान बहुत बड़े तथ्यों को नजरंदाज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 05 Feb 2016 02:11 PM (IST)Updated: Fri, 05 Feb 2016 02:23 PM (IST)
'सलमान को जब पता था कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया तो तब क्यों नहीं बताया'

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सलमान से जुड़े हिट एंड रन केस पर सुनवाई हुई। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि हाई कोर्ट ने सलमान को बरी करने के दौरान बहुत बड़े तथ्यों को नजरंदाज कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सलमान को पता था कि एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया है तो उन्होंने ये बात पहले क्यों नहीं बताई।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा गया कि सलमान के खिलाफ इस केस में पुख्ता सबूत हैं। सलमान ही शराब के नशे में लैंड क्रूजर चला रहे थे। कार में सलमान के अलावा कमाल खान और बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल मौजूद थे। यह केस संजीव नंदा के बीएमडब्ल्यू केस जैसा है। कोर्ट में अगली सुनवाई 12 को होगी।

दस घंटे बाद गिरफ्तारी के बावजूद ब्लड सैंपल में .6mg अल्कोहल मिला। बड़े एक्टर होने के बावजूद सलमान खान मौके पर घायलों को छोड़कर भाग गए। सलमान के बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का बयान है कि सलमान गाड़ी चला रहे थे। घायलों ने सलमान को ड्राइविंग सीट से निकलते देखा था।

सलमान को बचाने के लिए 13 साल बाद अचानक प्रकट हुआ घर का पुराना ड्राइवर। अगर ड्राइवर कार चला रहा था तो इतने साल बात बाहर क्यों नहीं आई।मोटर वाहन एक्ट के मुताबिक, गाड़ी में बैठे व्यक्ति की भी जिम्मेदारी है कि सलमान को घायलों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वह भाग गए।

अगर ड्राइवर था तो सलमान ने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया। ड्राइवर को पेश क्यों नहीं किया। वह ड्राइवरइतने साल कहां रहा। होटल की पार्किंग वाले को सलमान ने ही टिप दी थी। गाड़ी वही चला रहे थे। हैरानी की बात है कि सलमान को पता था कि ड्राइवर अशोक सिंह ने इतना बड़ा एक्सीडेंट किया है, इसके बावजूद उन्होंने पुलिस से बात छिपाई। यही नहीं उसे नौकरी पर भी बनाए रखा।

फिलहाल सलमान को नोटिस जारी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि यह मामला बरी करने से जुड़ा है, इसलिए हम कोई आदेश जारी करने से पहले पूरी सुनवाई चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर से जुड़े बयानों को भी पढ़ा।


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