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दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के खिलाफ वारंट

दोनों पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि की हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Fri, 30 Sep 2016 10:29 PM (IST)Updated: Fri, 30 Sep 2016 10:34 PM (IST)
दाऊद इब्राहिम और छोटा  शकील के खिलाफ वारंट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को अंडरव‌र्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम व छोटा शकील के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। दोनों पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के नेता स्वामी चक्रपाणि की हत्या करने के लिए सुपारी देने का आरोप है।

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मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुमित दास के समक्ष दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों ने बताया कि चक्रपाणि ने 2015 में मुंबई में हुई नीलामी में दाऊद की कार खरीदी थी। इसके बाद गाजियाबाद में कार में आग लगा दी थी।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए जुनैद, रौगर, यूनुस व मनीष ने पूछताछ में बताया था कि छोटा शकील ने उन्हें चक्रपाणि की हत्या करने की सुपारी दी थी। वह दाऊद की कार जलाने पर उसे सबक सिखाना चाहते थे। पुलिस ने इनके पास से दो पिस्तौल व 10 कारतूस बरामद किए थे।

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