व्यापमं के सभी मामलों की जांच करे सीबीआइ
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआइ को व्यापमं घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक, जांच एजेंसी को इन मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह में लोक अभियोजक नियुक्त करने होंगे। दरअसल, सीबीआइ ने कोर्ट को व्यापमं घोटाले की जारी जांच की
नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआइ को व्यापमं घोटाले से जुड़े सभी मामलों की जांच करने का आदेश दिया। आदेश के मुताबिक, जांच एजेंसी को इन मुकदमों की सुनवाई के लिए तीन सप्ताह में लोक अभियोजक नियुक्त करने होंगे। दरअसल, सीबीआइ ने कोर्ट को व्यापमं घोटाले की जारी जांच की प्रगति रिपोर्ट सौंपी थी। उसके बाद यह आदेश आया।
शीर्ष न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस अमिताव राव की पीठ ने लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए जांच एजेंसी को तीन सप्ताह का समय देने का सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार का अनुरोध स्वीकार कर लिया। पीठ ने कहा, 'अन्यथा, हम न्यायिक आदेश देंगे।'
पीठ ने कहा कि भले ही एसआइटी और एसटीएफ 78 आरोपपत्र दाखिल कर चुके हों, लेकिन व्यापमं के सारे मामलों की जांच सीबीआइ को करनी होगी। इन मामलों की संख्या 185 से 212 हो गई है।
इस बीच, सीबीआइ में अधिकारियों की कमी का मामला फिर सामने आया। हालांकि पिछली तारीख पर भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन अदालत ने अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी से कहा कि पिछले दस दिनों में कुछ नहीं हुआ है। अटार्नी जनरल का कहना था कि सीबीआइ में जांच अधिकारियों के लिए दो साल का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
उन्होंने पीठ से कहा, 'आपको प्रशिक्षित जांचकर्ता चाहिए। उन्हें प्रशिक्षित करने में दो साल लगते हैं और हमारे पास जांच अधिकारियों का पूल नहीं है।' इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर तय की।
अपने-अपने मामले देखेंगे सीबीआइ व एसआइटी
इससे पूर्व सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि व्यापमं से जुड़े जिन मामलों में एसआइटी ने चार्टशीट दाखिल की है, उनकी पैरवी वही
करेगी। जिनमें सीबीआइ ने आरोपपत्र दाखिल किए हैं उनकी पैरवी वह करेगी।