पीएमएलए अदालत में हाजिर नहीं हुए माल्या
शराब कारोबारी के पेश नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संपत्ति जब्ती की नई कार्रवाई शुरू कर सकती है। एजेंसी माल्या की 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है।
मुंबई, प्रेट्र। मशहूर शराब कारोबारी विजय माल्या शुक्रवार को भी पीएमएलए अदालत में हाजिर नहीं हो सके। बैंक कर्ज जालसाजी मामले में मनी लॉन्डरिंग की चल रही जांच के सिलसिले में माल्या को अदालत में हाजिर होना था। शराब कारोबारी के पेश नहीं होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) संपत्ति जब्ती की नई कार्रवाई शुरू कर सकती है। एजेंसी माल्या की 1,411 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त कर चुकी है।
पिछले महीने अदालत ने माल्या को भगोड़ा करार देते हुए उन्हें शुक्रवार 29 जुलाई को 11 बजे हाजिर होने के लिए कहा था। ईडी ने प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विशेष पीएमएलए अदालत में हाजिर होने के लिए माल्या के खिलाफ अदालत से जारी इश्तहार का प्रकाशन कराया था।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी अब सीआरपीसी की प्रासंगिक धाराओं के तहत कदम बढ़ाएगी और माल्या की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। यहां तक कि अदालत से उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने की उम्मीद है। विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने पिछले महीने उनके खिलाफ अदालती इश्तहार जारी किया था। इसमें विजय विट्ठल माल्या को ग्रेटर बांबे में पीएमएलए विशेष अदालत के कक्ष संख्या 16 में हाजिर होने को कहा गया था। आइडीबीआइ-किंगफिशर एयरलाइंस के 900 करोड़ रुपये कर्ज मामले की जांच कर रही ईडी के आग्रह पर अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत 14 जून को इश्तहार जारी किया था।
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