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सलमान हिट एंड रन मामले में नया मोड़

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में एक नया मोड़ देते हुए अभिनेता के अधिवक्ता ने कहा कि पीडि़त वाहन की चपेट में आने से नहीं बल्कि क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने के दौरान घायल हुए। सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू की अदालत के समक्ष शुक्रवार को दी

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Sat, 18 Apr 2015 01:17 AM (IST)Updated: Sat, 18 Apr 2015 07:47 AM (IST)
सलमान हिट एंड रन मामले में नया मोड़

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में एक नया मोड़ देते हुए अभिनेता के अधिवक्ता ने कहा कि पीडि़त वाहन की चपेट में आने से नहीं बल्कि क्रेन से क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने के दौरान घायल हुए। सत्र न्यायाधीश डीडब्ल्यू की अदालत के समक्ष शुक्रवार को दी गई दलील में यह बात कही गईं।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2002 को सलमान खान ने एक बेकरी से अपना वाहन टकरा दिया जिसमें एक की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। सलमान के वकील श्रीकांत शिवाडे ने अपनी दलील के समर्थन में गवाहों के बयान का हवाला दिया।

बयान के अनुसार, वाहन की चपेट में आए मोहम्मद अब्दुल्ला और नरूला ने कहा था कि दुर्घटना के बाद कुछ दूरी तक खिंचे से जाने उनका स्थान बदल गया था। वाहन को क्रेन से उठाने तक दोनों मदद के लिए चिल्लाते रहे थे। सलमान के वकील का तर्क था, अगर वाहन से कुचलकर वो घायल हुए होते तो मदद कैसे मांगते।

साथ ही एक मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका फेफड़ा पूरी तरह दब गया था और यह तभी संभव है जब कोई भारी चीज उसपर गिरी हो। दलील जारी रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि वाहन से कुचले जाते तो शिकार जिस चादर पर सो रहे थे, उस पर और तकिये पर खून के धब्बे लगे होते किंतु ऐसा नहीं था।

सलमान के वकील ने कहा कि भादंसं की धारा 304-2 (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अभियोजन यह साबित नहीं कर सका कि मौत दुर्घटना से हुई।

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