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हाई कोर्ट से वसुंधरा, दुष्यंत को राहत

राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह को बुधवार को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Wed, 30 Sep 2015 08:31 PM (IST)Updated: Wed, 30 Sep 2015 08:57 PM (IST)
हाई कोर्ट से वसुंधरा, दुष्यंत को राहत

जागरण संवाददाता, जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह को बुधवार को बड़ी राहत देते हुए उनके विरुद्ध सीबीआइ जांच का आदेश देने से इन्कार कर दिया।

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जस्टिस प्रशांत अग्रवाल ने कांग्रेसी नेता रामसिंह कस्वां की सीबीआइ जांच की मांग वाली उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें वसुंधरा और दुष्यंत पर 105 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी का आरोप लगाया गया था। कस्वां ने अपनी याचिका में कहा था कि वसुंधरा और दुष्यंत ने धौलपुर एवं दिल्ली में संपत्तियां गलत ढंग से हासिल कीं और इन्हें अपने नाम कराने में 105 करोड़ रुपये की स्टांप चोरी की गई।

पढ़ेंःमुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ याचिका


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