यूपी में जल्द आएगा गुंडा नियंत्रण अध्यादेश
कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षियों की आलोचना झेल रही प्रदेश सरकार ने अब इस दिशा में कदम उठाते हुए गुंडा नियंत्रण अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। गिरोहबंद अधिनियम 1
लखनऊ। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्षियों की आलोचना झेल रही प्रदेश सरकार ने अब इस दिशा में कदम उठाते हुए गुंडा नियंत्रण अध्यादेश लाने का निर्णय किया है। गिरोहबंद अधिनियम 1986 में भी संशोधन कर और प्रभावी बनाया जाएगा। इस संबंध में प्रस्ताव मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में धान खरीद का न्यूनतम मूल्य भी निर्धारित किया जा सकता है। रामपुर की पुलिस लाइन की 8.8 हेक्टेयर भूमि पर झील बनाने के लिए इसे नगर विकास विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। नौ राष्ट्रीय राजमार्गो को विकसित करने के लिए भारत सरकार के साथ स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट किया जाएगा। महिला उद्यमी प्रोत्साहन नियमावली में संशोधन किया जाएगा और भदोही औद्योगिक क्षेत्र नियमावली को मंजूरी दी जाएगी। फाइलेरिया व मलेरिया निरीक्षक और लैब टेक्नीशियन संवर्ग के वेतन का नए सिरे से निर्धारण करने के अलावा नेशनल पार्क व वन्य जीव विहार में ईको सेंसिटिव जोन का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव लाया जा सकता है। वाणिज्य कर विभाग व्यापार में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा 33 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने को मंजूरी मिल सकती है। फिल्म कटियाबाज को मनोरंजन कर से मुक्त करने का फैसला भी लाया जा सकता है।
एटा में निजी क्षेत्र में प्रस्तावित 1320 मेगावाट क्षमता की जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना को अब राज्य सेक्टर में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के माध्यम से अमली जामा पहनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है।