Move to Jagran APP

ताज महल के पास की पार्किंग ढहाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार

संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से किसी वकील के पेश न होने पर नाराज कोर्ट ने पार्किंग ढहाने का आदेश दे दिया है।

By Pratibha Kumari Edited By: Published: Wed, 25 Oct 2017 12:22 PM (IST)Updated: Wed, 25 Oct 2017 07:00 PM (IST)
ताज महल के पास की पार्किंग ढहाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार
ताज महल के पास की पार्किंग ढहाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ताज महल से एक किलोमीटर दूरी पर ताज संरक्षित क्षेत्र में बन रही मल्टी लेबल पार्किंग ढहाने के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। राज्य सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट से पार्किंग ढहाने का आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही वकील के पेश न होने के कारण खारिज की गई अर्जी पर दोबारा सुनवाई का भी अनुरोध किया है। कोर्ट प्रदेश सरकार की इस नयी अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा।

loksabha election banner

बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडीशनल एडवोकेट जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट के समक्ष नयी अर्जी का जिक्र करते हुए मामले पर जल्द सुनवाई का अनुरोध किया। भाटी ने कहा कि गत मंगलवार यानी 24 अक्टूबर को कोर्ट रूम में ज्यादा भीड़ होने के कारण प्रदेश सरकार का वकील अंदर नहीं घुस पाया और सरकार की ओर से किसी के पेश न होने के आधार पर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और साथ ही बन रही मल्टीलेबल पार्किंग ढहाने का आदेश पारित कर दिया। कोर्ट ने भाटी का अनुरोध स्वीकार करते हुए अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई पर लगाने की मंजूरी दे दी।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ताजमहल से एक किलोमीटर दूर पूर्वी द्वार पर ताज संरक्षित क्षेत्र में मल्टी लेबल पार्किंग बनाने के लिए 11 पेड़ काटने की इजाजत मांगी थी। गत मंगलवार को यह अर्जी जब सुनवाई पर आयी तो प्रदेश सरकार की ओर से पैरोकारी के लिए कोई वकील पेश नहीं था। कोर्ट ने प्रदेश की ओर से अर्जी पर पक्ष रखने के लिए किसी के भी मौजूद न होने पर अर्जी खारिज कर दी।

जब ताजमहल को प्रदूषण से बचाने की पैरोकारी करने वाले वकील एमसी मेहता ने कोर्ट को बताया कि मल्टी लेबल पार्किंग तो बननी शुरू भी हो गई है तो कोर्ट ने बन रही पार्किंग को भी चार सप्ताह में ढहाने का आदेश दिया था। इस आदेश की जानकारी जब प्रदेश सरकार तक पहुंची तो उसने कोर्ट से आदेश लेने की गुहार लगाई लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को अपना आदेश नहीं बदला और प्रदेश सरकार से कहा कि वह इस बावत अर्जी दाखिल करे उसके बाद ही उस पर विचार किया जाएगा।

नयी दाखिल अर्जी में प्रदेश सरकार ने कहा है कि मल्टी लेबल पार्किंग बनाने के लिए उसके पास टीटीएड अथारिटी, भारत पुरातत्व विभाग और आगरा विकास प्राधिकरण की मंजूरी है साथी ही केंन्द्रीय अधिकारिता समिति (सीईसी) की रिपोर्ट भी सकारात्मक है।

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने ताज महल के पास बन रही पार्किंग को ढहाने का दिया आदेश


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.