उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर बिक रहे प्रतिबंधित ‘वाटर ब्रांड्स’
उत्तर प्रदेश रेलवे ने ट्रेन नंबर 13006 पंजाब मेल के पेंट्री कार में प्रतिबंधित वाटर ब्रांड्स रखने और बेचने के जुर्म में मैनेजर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर रेलवे ने पीने के पानी के लिए ब्रांड्स तय किया है। साथ ही प्रतिबंधित ब्रांड्स की बिक्री करने पर जुर्माना तय किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चारबाग रेलवे स्टेशन पर छापेमारी के दौरान, लखनऊ डिवीजन के उत्तरी रेलवे ने ट्रेन की पेंट्री से 'किंग रॉयल' ब्रांड के पानी के स्टॉक को जब्त किया। इसके लिए ट्रेन नंबर 13006 पंजाब मेल के पेंट्री कार मैनेजर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। रेलवे ने पानी के इस ब्रांड के लिए अनुमति नहीं दी है।
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ऐसे ही 16 अप्रैल को वाराणसी रेलवे स्टेशन पर भी छापेमारी के दौरान ‘एक्वा डिजायर’ ब्रांड के पानी के स्टॉक को जब्त किया गया जो यात्रियों को बेचे जा रहे थे। इसके एवज में ट्रेन के पेंट्री कार मैनेजर पर भी रेलवे ने 1 लाख जुर्माने का दंड दिया। रेलवे बोर्ड ने लखनऊ डिवीजन के 10 रेलवे स्टेशनों पर केवल ‘रेल नीर’ की बिक्री का आदेश दिया है। लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े स्टेशनों को रेल नीर बेचने की अनुमति दी गयी है। यदि यह ब्रांड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो लिस्ट में जिन ब्रांड्स को रेलवे की अनुमति दी गयी है, उसकी बिक्री होनी चाहिए।
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रेलवे ने लिस्ट में शामिल ब्रांड की कीमत भी निश्चित कर दी है। रेल नीर ब्रांड के पानी की बोतल की कीमत 15 रुपये है। वहीं लिस्ट में शामिल अन्य ब्रांड्स की कीमत उसके बनने और आयात करने में आए खर्च पर निर्भर करेगा।
ट्रेनों में बिक रहे पीने के पानी पर किसी तरह का संदेह होने पर यात्री वेंडर से पूछ-ताछ कर सकते हैं और रेलवे द्वारा अप्रूव किए गए ब्रांड्स की लिस्ट दिखाने की मांग कर सकते हैं नॉन मैंडेटरी स्टेशनों पर अनुमति प्राप्त वाटर ब्रांड्स की लिस्ट कैटरिंग स्टॉल पर डिस्पले की गयी है।
रेलवे द्वारा स्वीकृत पानी के ब्रांड्स की लिस्ट-
रेल नीर, माउंट कैलाश, किन्ले, पवन एक्वा, एक्वाफिना, किंगफिशर, एग्लो, बिबो, हेल्थ प्लस, बोन एक्वा, बेली और जिंगल।