यूनिटेक को घर खरीदारों को देना होगा 14 फीसद ब्याज
गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा हाउसिंग परियोजना में घर खरीददारों को यूनिटेक को14 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों को फ्लैट सौंपने में देरी पर यूनिटेक रिजॉर्ट्स को 14 फीसद ब्याज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह ब्याज पेनाल्टी 39 घर खरीदारों के 16.55 करोड़ के निवेश पर लगाया है। इन सभी ने गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा हाउसिंग परियोजना में फ्लैट बुक कराया था।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति एमएम शांतानागौदर की पीठ ने सोमवार को डेवलपर को एक जनवरी 2010 से ब्याज देने को कहा। कोर्ट ने यूनिटेक को आठ हफ्ते के भीतर यह राशि शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री में जमा करने का आदेश दिया। साथ ही रजिस्ट्री को ब्याज राशि का 90 फीसद खरीदारों में समानुपातिक आधार पर बांटने का निर्देश दिया।
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मूल राशि को लौटाने में ऐसा ही किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुआवजे पर अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई तीन अप्रैल को होगी। डेवलपर द्वारा 2012 में फ्लैट का कब्जा देने का वादा पूरा नहीं करने पर 39 खरीदारों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट से अपनी मूल राशि रिफंड कराए जाने की मांग की थी।
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