हत्या मामले में नौ साल की बच्ची की गवाही, दो को उम्र कैद
नौ साल की बच्ची की गवाही पर दो अभियुक्तों को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली(जेएनएन)। थाणे की जिला अदालत ने एक नौ साल की बच्ची की गवाही पर दो अभियुक्तों को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल ये बच्ची जहां रहती है उसके पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों ने एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया और ये सब उस बच्ची के आंखों के सामने हुआ।
घटना अक्टूबर 2010 की है। सुनवाई के दौरान अभियोक्ता ने कोर्ट को बताया कि मृतक शिवाजी को शक था कि उसके दोस्त विजय का अफेयर उसकी पत्नी के साथ है। दो अक्टूबर 2010 को डिनर लेने के बाद शिवाजी अपनी पत्नी कमलीबाइ के कमरे में पहुंचा और उसके साथ संबंध बनाना चाहा। सूत्रों के मुताबिक, कमलीबाइ के मना करने पर उनके बीच झगड़ा हुआ और शिवाजी कमलीबाइ के साथ गाली-गलौच करने लगा। इसी दौरान कमलीबाइ ने अपने फ्रेंड दारा पासवान उर्फ लंबू भाई और फारुख को बुला लिया, ताकि वह शिवाजी जाधव को घर से बाहर निकाल दें, लेकिन दारा और फारुख को देखकर शिवाजी उनसे लड़ने लगा। इस बीच कमलीबाइ और फारुख ने शिवाजी को पकड़ लिया और दारा ने उसके गले में रस्सी डालकर गला घोंट दिया।
प्राप्त जानकारी के आधार पर, अभियोक्ता ने कोर्ट को बताया कि कमलीबाइ के पड़ोसी की 9 साल की बेटी ने घर के बीच बने टिन के पार्टिशन से यह मर्डर होते हुए देखा। कथिततौर पर बच्ची ने कोर्ट को बताया कि 'दारा और शिवाजी के बीच झगड़ा हो रहा था। तब फारुख और कमलीबाइ ने शिवाजी को पकड़ लिया। इसके बाद दारा ने शिवाजी के गले में रस्सी लपेटी और उसका गला दबा दिया। इसके बाद कमलीबाइ ने हंसिया से शिवाजी का गला काट दिया।' सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट को बताया गया कि अगले दिन आरोपियों ने सुबूत मिटाने के इरादे से शिवाजी के शव के टुकड़े कर दिए। कोर्ट ने कमलीबाइ और उसके साथी फारुख खान को हत्या का अपराधी माना है।
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