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बीफ के शक में भुवनेश्वर में जब्त किया गया ट्रक, दो हादसों को दे चुका था अंजाम

भुवनेश्वर में जब्त किया गया कटक से हैदराबाद ले जा रहा गोश्त से भरा ट्रक।

By Srishti VermaEdited By: Published: Sat, 20 May 2017 03:36 PM (IST)Updated: Sat, 20 May 2017 04:23 PM (IST)
बीफ के शक में भुवनेश्वर में जब्त किया गया ट्रक, दो हादसों को दे चुका था अंजाम
बीफ के शक में भुवनेश्वर में जब्त किया गया ट्रक, दो हादसों को दे चुका था अंजाम

भुवनेश्वर (जेएनएन)। कटक-हैदराबाद हाईवे पर दो हादसों को अंजाम दे चुके ट्रक को स्थानीय लोगों ने भुवनेश्वर में रोक लिया। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि ट्रक में भारी मात्रा में मांस लदा हुआ था। लोगों ने ट्रक में गोमांस होने के शक में काफी देर तक ट्रक को मौके पर रोके रखा। पुलिस की सख्ती के बाद ट्रक को थाने लाया जा सका। 

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महेश्वर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज केपी मिश्रा ने बताया कि ट्रक चालक को गोश्त से लदे ट्रक के साथ गिरफ्तार किया गया है। हाईवे पर हादसों के आरोप में चालक पर रैश ड्राइविंग का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार गोश्त को जांच के लिए भेजा जाएगा कि ये बीफ है या कोई दूसरा गोश्त है। मांस कई क्विंंटल की मात्रा में था जिसे पॉलीथिन में लपेट कर रखा गया था। इस घटना के बाद रासुलगढ़ चौराहे पर काफी भीड़ जुट गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि वे कौन से लोग हैं जो गायों और भैसों को गैरकानूनी रुप से एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं।

बता दें कि, ओडिशा में गो हत्या की रोकथाम अधिनियम 1960 के तहत गायों को मारना कानूनी रुप से अवैध है। इसके तहत गायों की हत्या एक संज्ञानात्मक अपराध है जिसमें अधिकतम 2 वर्ष की जेल की सजा या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों प्रकार की सजा का प्रावधान है।  

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