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सलमान हिट एंड रन समेत सुप्रीम कोर्ट में आज चार अहम मामलों पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में आज चार अहम मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पहला मामला मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार से जुड़ा है वहीं दूसरा मामला सलमान खान के हिट एंड रन से जुड़ा है

By Atul GuptaEdited By: Published: Fri, 05 Feb 2016 01:36 AM (IST)Updated: Fri, 05 Feb 2016 08:59 AM (IST)
सलमान हिट एंड रन समेत सुप्रीम कोर्ट में आज चार अहम मामलों पर सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज चार अहम मामलों पर सुनवाई की जाएगी। पहला मामला मुस्लिम महिलाओं के समानता के अधिकार से जुड़ा है वहीं दूसरा मामला सलमान खान के हिट एंड रन से जुड़ा है जिसमें सलमान खान के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई की जाएगी। तीसरा मामला दिल्ली परिवहन निगम के मिलेनियम डिपो से जुड़ा हुआ है जिसे हटाने को लेकर विवाद है। चौथा मामला देशभर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों से जुड़ा हुआ है।

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मुस्लिम महिलाओं के समानता का मामला

गौरतलब है कि मुस्लिम महिलाओं के समानता के मुद्दे पर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करते वक़्त तिहरे तलाक और पत्नी के रहते दूसरी शादी के प्रावधान को पहली नज़र में संविधान से हर नागरिक को मिले समानता के अधिकार के खिलाफ बताया था।

सलमान हिट एंड रन मामला

2002 के हिट एंड रन मामले में अभिनेता सलमान खान को बरी किये जाने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 2002 के इस मामले में मुंबई की निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सज़ा दी थी। लेकिन हाई कोर्ट ने सलमान के खिलाफ सबूतों को कम मानते हुए उन्हें बरी कर दिया था।

मिलेनियम डिपो हटाने पर सुनवाई

दिल्ली के मिलेनियम डिपो मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आएगा। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान यमुना किनारे बनाये गए इस बस डिपो को हाई कोर्ट ने हटाने का आदेश दिया था। लेकिन दिल्ली सरकार और डीटीसी इस डीपो को नहीं हटाना चाहते।

विचाराधीन कैदियों की रिहाई का मामला

देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश देगा। अदालत ने पहले ही सभी राज्यों को ये आदेश दिया था कि विचाराधीन कैदियों को रिहा कर दिया जाए जो अपने ऊपर लगे आरोप के लिए कानून मिलने वाली सज़ा का आधे से ज़्यादा समाय जेल में बिता चुके हैं। कई राज्यों ने इस आदेश का पालन नहीं किया है।


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