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यकीनन, इस अनोखे केस के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप

मामला 1986 में की गई चोरी से जुड़ा है। 30 साल पहले प्रकाश त्रिवेदी और लक्ष्मीचंद परमार को जेल की सजा सुनाई गई थी।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Fri, 09 Dec 2016 01:51 AM (IST)Updated: Fri, 09 Dec 2016 03:07 AM (IST)
यकीनन, इस अनोखे केस के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप

अहमदाबाद, जेएनएन। अहमदाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक किसी व्यक्ति को सजा मिलने में 30 साल का समय लग गया है। मामला 1986 में की गई चोरी से जुड़ा हुआ है। 30 साल पहले प्रकाश त्रिवेदी और लक्ष्मीचंद परमार नामक दोनों व्यक्तियों को जेल की सजा सुनाई गई थी। उनके खिलाफ जांच करते हुए सीबीआइ ने पाया था कि दोनों ने नवरंगपुरा डाकखाने में काम करते हुए कीमती सामान, डिमांड ड्राफ्ट, अंतरराष्ट्रीय मनीऑर्डर और कई अन्य चीजें चुराईं थीं। उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए एक निचली अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था, लेकिन फिर इस फैसले के खिलाफ अपील करने के कारण कुछ समय बाद ही वे जमानत पर छूटकर बाहर आ गए थे। अब तकरीबन 30 साल बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें जेल भेजे जाने का निर्णय दिया है।

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त्रिवेदी को 4 साल जेल की सजा काटनी होगी। वहीं सजा काटने का वक्त आने से पहले ही परमार की मौत हो चुकी है। गुजरात हाई कोर्ट ने त्रिवेदी को 4 हफ्ते के अंदर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक, साल 1982-84 के बीच त्रिवेदी और परमार नवरंगपुरा डाकखाने में डाकिये के पद पर नियुक्त थे। दोनों ने मिलकर योजना बनाई और डाकखाने में आने वाले मनी ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक की चोरी करने लगे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वे दोनों नकली बैंक खाता खुलवाते और उसमें ये पैसे जमा करवा लेते। उन्होंने इस तरह के कई बैंक खाते खुलवाए।

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दोनों के ऊपर ग्राहकों तक उनका सामान और पोस्टल ऑर्डर ना पहुंचाने का आरोप लगा। इस फर्जीवाड़े का पता 1984 में तब लगा, जब डाकखाने के पास कई लोगों की शिकायतें आने लगीं। लोगों का आरोप था कि उनके दोस्तों और रिश्तेदारों द्वारा भेजा गया सामान और पैसा उनतक पहुंचता ही नहीं है।

इसके बाद मामले की जांच का जिम्मा सीबीआइ को सौंपा गया। 1986 में यह केस शुरू हुआ। एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को धोखाधड़ी के लिए 3 साल और आपराधिक साजिश व फर्जीवाड़े के लिए 4 साल जेल की सजा सुनाई।


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