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साहित्य चोरी होगा कानून अपराध, सरकार संसद में जल्द पेश करेगी बिल

पिछले साल यूजीसी ने सभी विश्विद्यालयों को निर्देश दिया था कि वो पीएचडी थीसिस की जांच के लिए साहित्य चोरी रोधी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें।

By Atul GuptaEdited By: Published: Sun, 26 Jun 2016 02:31 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jun 2016 02:38 PM (IST)
साहित्य चोरी होगा कानून अपराध, सरकार संसद में जल्द पेश करेगी बिल

नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरियों को रोकने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाने जा रही है जिसमें चोरी करने वाले छात्र को चेतावनी देने से लेकर उसका नामांकन रद्द करने और शिक्षक के लिए उसकी नौकरी से बर्खास्तगी जैसे प्रावधान शामिल किए जाएंगे।

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उच्चतर शिक्षा नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी तरह का पहला ऐसा कानून लागू करने की पूरी तैयारी कर चुका है और अब इसके आखिरी ड्राफ्ट पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक यूजीसी मानव संसाधन मंत्रालय के पास इस ड्राफ्ट को भेज देगा और मंत्रालय संसद से इसपर चर्चा के बाद कानून की शक्ल देने की कोशिश करेगी।

साहित्य की चोरी को लेकर कोई कानून ना होने की वजह से अबतक शिक्षण संस्थान अबतक खुद ही ऐसे मामलों में व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करती है। पिछले साल यूजीसी ने सभी विश्विद्यालयों को निर्देश दिया था कि वो पीएचडी थीसिस की जांच के लिए साहित्य चोरी रोधी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें।


टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक पिछले कुछ सालों में देश के कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और अध्यापकों पर थीसिस चोरी करने का आरोप लगा है।

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