सुप्रीमकोर्ट ने तीनों आरोपियों को जारी किया नोटिस
हरियाणा की एक प्राइवेट यूनीवर्सिटी में एमबीए की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने आरोपी तीनों छात्रों को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली । हरियाणा की एक प्राइवेट यूनीवर्सिटी में एमबीए की छात्रा से कथित दुष्कर्म के मामले में सुप्रीमकोर्ट ने आरोपी तीनों छात्रों को नोटिस जारी किया है। दूसरी ओर सीबीआइ ने पीडि़त छात्रा की याचिका का जबाव देने के लिए कोर्ट से शुक्रवार तक का समय मांग लिया है।
न्यायमूर्ति एके सीकरी व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने पीडि़त छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को ये आदेश जारी किए। पीडि़त छात्रा ने मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने की मांग की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने सीबीआइ और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने हरियाणा पुलिस से जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी थी।
बुधवार को मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से शुक्रवार तक का समय मांगा जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस बीच याचिकाकर्ता के वकील की मांग पर कोर्ट ने तीनों आरोपी छात्रों को भी नोटिस जारी किया। मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी।
सोनीपत की एक प्राइवेट यूनीवर्सिटी की एमबीए की छात्रा ने सीनियर छात्रों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। छात्रा ने अपनी याचिका में कहा है कि सीनियर छात्रों ने उसकी नग्न तस्वीरें लेकर उसे शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि तीन सीनियर छात्रों ने उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी देकर कैम्पस में और कैम्पस के बाहर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले की जांच सीबीआइ को सौंपे जाने की मांग करते हुए याचिका में कहा गया है कि पुलिस जांच को गंभीरता से नहीं ले रही है। ऐसे में मामले से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जिनके जरिए अभियुक्तों ने तस्वीरें अन्य छात्रों से शेयर की हैं जैसे लैपटाप और मोबाइल आदि नष्ट हो सकते हैं। मांग की गई है कि पुलिस के लापरवाह रवैये के कारण मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी जाए।
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