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कोर्ट ने गलत नियुक्तियों में डीईओ पर दिया केस दर्ज करने का आदेश

डीईओ पर आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व का नुकसान करते हुए गलत नियुक्तियां की गई। जिस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया।

By Ankit KumarEdited By: Published: Thu, 23 Feb 2017 01:32 PM (IST)Updated: Thu, 23 Feb 2017 01:38 PM (IST)
कोर्ट ने गलत नियुक्तियों में डीईओ पर दिया केस दर्ज करने का आदेश
कोर्ट ने गलत नियुक्तियों में डीईओ पर दिया केस दर्ज करने का आदेश

जेएनएन, अंबाला। वर्तमान डिप्टी डायरेक्टर डा. परमजीत शर्मा द्वारा कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएमआईसी हर्ष कुमार ने वर्तमान डीईओ उमा शर्मा व पूर्व डीईओ प्रेम बहल के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। बलदेवनगर थाना को भेजे गए आदेशों के अनुसार आरोप है कि अपने कार्यकाल के दौरान राजस्व का नुकसान करते हुए गलत नियुक्तियां की गई। 2002 से आरंभ हुई यह शिकायत पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंची। वहां से भी विभाग को केस दर्ज करने के आदेश हुए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।

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उमा शर्मा शहर के सेक्टर नौ व प्रेम बहल सेक्टर सात की निवासी हैं। एडवोकेट विशाल धवन के अनुसार परमजीत शर्मा ने वर्ष 2002 में शिक्षा विभाग को घटनाक्रम से अवगत करवाते हुए शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने 2005 में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की। वहां जो जांच रिपोर्ट पेश की गई, उसके दोनों की गलती पाई गई। उसके बाद पिछले साल 2016 में हाइकोर्ट ने विभाग को मामला दर्ज करवाने के लिए लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। देरी का कारण विभाग से पूरे कागजात न मिल पाना बताया जाता रहा। आदेश के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान आरोपियों ने जो नियुक्तियों की, वह नियमों को ताक पर रखकर की गई। जिन चपरासियों को काम पर लगाया गया, उनपर हाईकोर्ट भी एतराज जता चुका था।


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