कॉल ड्रॉप होने पर टेलिकॉम कंपनियों को देना होगा दोगुना जुर्माना, जानें
ट्राई टेलिकॉम कंपनियों के ऊपर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है। जानें क्यों
नई दिल्ली (जेएनएन)। कॉल ड्रॉप को लेकर टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Trai) ने सख्त नियमों की घोषणा की है। Trai ने कहा है कि जो कंपनियां मापदंडों पर खरी नहीं उतरती हैं, उन्हें 5 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। Trai ने कहा, “अगर सेवा प्रदाता नए शुरू किए गए DCR (कॉल ड्रॉप की दर) बेंचमार्क तक पहुंचने में नाकाम होते हैं, तो उन पर ग्रेडेट फाइनेंसियल डिसइंसेटिव कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत कंपनियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम इस पर निर्भर करेगी कि कंपनियां बेंचमार्क से कितनी दूर हैं।”
जुर्माने की रकम होगी दोगुनी:
Trai ने बताया कि जो भी दूरसंचार कंपनी बेंचमार्क्स को पूरा करने में असफल रहती हैं, उसपर हर पैरामीटर के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। Trai ने यह भी कहा, “अगर लगातार दो तिमाहियों तक कंपनी बेंचमार्क पर खरा नहीं उतरती तो जुर्माने की रकम डेढ़ गुनी हो जाएगी। दो तिमाही से भी ज्यादा वक्त बीतने पर सुधार नहीं हुआ तो जुर्माने की रकम दोगुनी हो जाएगी।”
1 अक्टूबर से नियम होंगे लागू:
Trai ने बताया कि कॉल ड्रॉप की गुणवत्ता को लेकर किए गए बदलाव 1 अक्टूबर से लागू होंगे। मौजूदा नियमों के तहत, Trai पूरे सर्विस क्षेत्र में नेटवर्क की परफॉर्मेंस का औसत निकालकर कॉल ड्रॉप को मापता है। यह औसत हर महीने के आधार पर निकाल जाएगा। जिससे यह पता चल सके की किस ऑपरेटर की कितनी कॉल ड्रॉप होती हैं। हाल ही में Trai ने बताया था कि टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, यूजर्स (दिल्ली, मध्यप्रदेश और कर्नाटक) को बेहतर सर्विस प्रदान करने के बेंचमार्क को हासिल करने में असफल रही हैं। यह रिपोर्ट Trai द्वारा प्राकशित की गई है। इसमें कहा गया है कि ज्यादातर यूजर्स ऑपरेटर्स के प्रयासों से अंतुष्ट रहे। इसमें कॉल ड्रॉप में कटौती, नेटवर्क समस्या, डाटा स्पीड, कस्टमर केयर सर्विस जैसे प्रयास शामिल थे।
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