निर्भया कोष के प्रबंधन में कमजोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, निर्भया कोष के तहत यौन हमले की पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के मुद्दे पर नाखुश करने वाली स्थिति है।
नई दिल्ली (प्रेट्र)। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया कोष के प्रबंधन में कमजोरी पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कहा कि निर्भया कोष के तहत यौन हमले की पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के मुद्दे पर नाखुश करने वाली स्थिति है। कहीं भी यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे और किस स्तर पर भुगतान किया जाएगा। पीड़िता के मुआवजे के लिए आवंटित पैसे के वितरण और प्रबंधन की एकीकृत प्रणाली नहीं होने पर भी शीर्ष अदालत ने गौर किया है।
दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सनसनीखेज दुष्कर्म हत्या के बाद केंद्र ने 2013 में निर्भया कोष की घोषणा की थी। जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर ढेर सारा भ्रम बना हुआ है। कारण यह है कि इसमें गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय शामिल हैं। लेकिन वे नहीं जानते कि क्या किया जाना है।
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