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तीन तलाकः 5 जज, 2 विचार; मुस्लिम महिलाओं के हक में आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार को आदेश देती है कि वह छह माह में तीन तलाक पर कानून बनाए।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Tue, 22 Aug 2017 11:32 AM (IST)Updated: Tue, 22 Aug 2017 06:14 PM (IST)
तीन तलाकः 5 जज, 2 विचार; मुस्लिम महिलाओं के हक में आया फैसला
तीन तलाकः 5 जज, 2 विचार; मुस्लिम महिलाओं के हक में आया फैसला

नई दिल्ली,जेएनएन। मुसलमानों में प्रचलित एक बार में तीन तलाक की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के पांच न्यायाधीश बारी-बारी से अपना फैसला पढ़ा। पांच में से तीन जजों ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है।

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जस्टिस खेहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार को आदेश देती है कि वह छह माह में तीन तलाक पर कानून बनाए। इस दौरान यानी इन छह माह की अवधि में तीन तलाक पर रोक रहेगी। इस बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बुलाई है।

कोर्ट ने कहा 6 महीने में कानून बनाए केंद्र

कोर्ट ने कहा कि संसद को इस मामले पर कानून बनाना चाहिए। कोर्ट ने कानून बनाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। सबसे पहले चीफ जस्टिस जेएस खेहर ने अपना फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस ने कहा कि तीन तलाक संविधान के आर्टिकल 14 (समानता का अधिकार), 15 (धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार), 21 (मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार) और 25 (पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और नैतिकता के दायरे में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन नहीं है। चीफ जस्टिस के मुताबिक, यह प्रथा सुन्नी समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और यह प्रथाा 1000 सालों से चली आ रही है।

चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस नजीर ने अल्पमत में दिए फैसले में कहा कि तीन तलाक धार्मिक प्रैक्टिस है, इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। हालांकि दोनों जजों ने माना कि यह पाप है, इसलिए सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और तलाक के लिए कानून बनना चाहिए। दोनों ने कहा कि तीन तलाक पर छह महीने का स्टे लगाया जाना चाहिए, इस बीच में सरकार कानून बना ले और अगर छह महीने में कानून नहीं बनता है तो स्टे जारी रहेगा। खेहर ने यह भी कहा कि सभी पार्टियों को राजनीति को अलग रखकर इस मामले पर फैसला लेना चाहिए।

खचाखच भरा हुआ था कोर्ट रूम

फैसले के वक्त कोर्टरूम नंबर 1 पूरी तरह खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट रूम के बाहर तक वकीलों और पत्रकारों की भीड़ मौजूद थी। अमूमन फैसला सुनाए जाते वक्त कोर्टरूम के दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन आज दरवाजे खुले थे। फैसला सुनाए जाते वक्त सभी याचिकाकर्ता और पक्षकार कोर्ट में मौजूद थे।

बता दें कि चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाले 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 11 मई से 18 मई तक सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। रोचक बात यह है कि इस केस की सुनवाई करने वाले पांचों जज अलग-अलग समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीफ जस्टिस खेहर सिख समुदाय से हैं तो जस्टिस कुरियन जोसेफ ईसाई हैं। आर. एफ नरीमन पारसी हैं तो यू.यू. दलित हिंदू और अब्दुल नजीर मुस्लिम समुदाय से हैं।

मौलवी अब भी तैयार नहीं

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लिए मुस्लिम मौलवी अभी भी तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि अभी दो जजों ने इसका फैसला नहीं दिया है। हम इस फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इस फैसले को पढ़ेंगे फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।

मैं इस फैसले से खुश हूं

ट्रिपल तलाक की पीड़िता ने कहा कि पिता की साल 2009 में मौत हो गई थी और मां के साथ जयपुर जाते हुए बस के एक्सीडेंट में मां की मौत हो गई। मैं घायल हो गई थी और इसी बीच पति ने स्पीड पोस्ट से ट्रिपल तलाक भेज दिया। मैं काफी रोई और पूछा कि आखिर क्यों मुझे छोड़ रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद मानसिक, शारीरिक तकलीफों से गुजर रही थी। मगर, उन पर कोई असर नहीं हुआ। आज इस फैसले के आने के बाद मैं काफी खुश हूं।

इलाहाबाद की जीनत को मिला इंसाफ

इलाहाबाद की रहने वाली जीनत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बेहद खुश दिखीं। उन्होंने कहा कि पांच साल का मेरा बेटा है। मैं अस्पताल से घर लौटी, तो पति ने तलाक-तलाक-तलाक कह दिया। मैं अचानक सड़क पर आ गई। मुझे घर से बेघर कर दिया गया।

मैंने एक एनजीओ से संपर्क किया और सुप्रीम कोर्ट में अपने हक के लिए गई। मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे। मगर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उससे मुझे मेरा हक मिलेगा।

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