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सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेशी संपत्ति का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने डियागो सौदे से मिले चार करोड़ अमेरिकी डॉलर का ब्योरा न सौंपने पर शराब कारोबारी विजय माल्या को फटकार लगाते हुए चार सप्ताह में अपनी पूरी विदेशी संपत्ति की जानकारी

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 26 Oct 2016 12:05 AM (IST)Updated: Wed, 26 Oct 2016 02:49 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या से विदेशी संपत्ति का ब्योरा मांगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने डियागो सौदे से मिले चार करोड़ अमेरिकी डॉलर का ब्योरा न सौंपने पर शराब कारोबारी विजय माल्या को फटकार लगाते हुए चार सप्ताह में अपनी पूरी विदेशी संपत्ति की जानकारी सौंपने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने खास तौर से चार करोड़ डॉलर की प्राप्ति और खर्चे का हिसाब पूछा है। माल्या की ओर से सौंपे गए संपत्ति के ब्योरे को शीर्ष अदालत ने प्रथम दृष्टया पूर्ण नहीं माना है।

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मंगलवार को जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने बैंकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान निर्देश दिए। बैंकों की ओर से पेश अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को सात अप्रैल को नोटिस जारी कर संपत्ति का ब्योरा मांगा था। माल्या ने 26 अप्रैल को संपत्ति का ब्योरा पेश किया। ब्योरे में उसने कई तथ्य छुपा लिए हैं। संपत्ति का पूर्ण ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया है।

रोहतगी ने कहा कि माल्या ने 25 फरवरी को डियागो सौदे से चार करोड़ डॉलर प्राप्त किए थे। इस रकम का ब्योरा कोर्ट को नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालती आदेश का पालन नहीं करने को लेकर माल्या पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलना चाहिए।

माल्या के वकील सीएस वैद्यनाथन ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि कोर्ट ने जो ब्योरा मांगा था वह दिया गया है और जो नहीं मांगा वह नहीं दिया गया है।

जस्टिस नरीमन ने कहा कि माल्या को सारी संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए थी। खाते, नगदी, सारी संपत्ति की जानकारी मांगी गई थी। चार करोड़ डॉलर मिलने का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। यह पैसा कहां से आया, कहां खर्च हुआ कुछ नहीं बताया।

माल्या के वकील ने कहा कि कोर्ट में ब्योरा सौंपते समय पैसा खाते में नहीं था। पैसा आया और चला गया इसलिए इसका ब्योरा नहीं दिया गया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माल्या को चार सप्ताह में विदेश की पूरी संपत्ति का विस्तृत ब्योरा सौंपने को कहा।

कोर्ट ने कहा कि जिस तरह माल्या ने भारत में स्थित संपत्ति की जानकारी दी है वैसी ही जानकारी विदेशी संपत्ति के बारे में भी दें। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

पढ़ें- विजय माल्या विदेश की सारी संपत्ति का करें खुलासाः सुप्रीमकोर्ट


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