राहुल गांधी आपराधिक मानहानि मामले में पुलिस को जांच का अधिकार नहीं: सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने खुद सबूतों की जांच किए बिना पुलिस से मानहानि की शिकायत वाली रिपोर्ट किस आधार पर मांगी।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आपराधिक मानहानि मामले में पुलिस को जांच करने का कोई आधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने खुद सबूतों की जांच किए बिना पुलिस से मानहानि की शिकायत वाली रिपोर्ट किस आधार पर मांगी। साथ ही कोर्ट ने कहा की इस तरह के आपराधिक मानहानि मामलों में केवल मजिस्ट्रेट जांच ही संभव है।
कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में अपराधिक मानहानी बरकरार रखने के फैसले की याद दिलाते हुए कहा कि पुलिस को ऐसे मामलो में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। केस में राहुल गांधी का पक्ष रख रहे वकील कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र राज्य की उपस्थिति पर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र राज्य की तरफ से तुषार मेहता पक्ष रख रहे हैं। सिब्बल ने सवाल खड़ा किया कि मानहानि के एक निजी शिकायत के लिए राज्य एक पार्टी कैसे बन सकता है।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोर्ट फैसला करेगा कि मामला कहां जाना चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई 23 अगस्त तक स्थगित कर दी है। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर RSS के उपर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाने का केस चल रहा है। केस महाराष्ट्र की एक निचली अदालत में चल रहा है। केस के खिलाफ राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले को रद्द करने की मांग की। जिसपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस किया है।
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