कानून सभी के लिए एक जैसा: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस एनवी रामना व एसए नजीर की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट को मामले में संजीदगी से फैसला लेना चाहिए था। रेशम चंद कलेर ब्रिटेन का नागरिक है।
नई दिल्ली, प्रेट्र: हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए ब्रिटिश नागरिक की जमानत को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून सभी के लिए एक जैसा है। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए मामले के दो अन्य आरोपियों को भी जमानत देने से इन्कार कर दिया।
जस्टिस एनवी रामना व एसए नजीर की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट को मामले में संजीदगी से फैसला लेना चाहिए था। रेशम चंद कलेर ब्रिटेन का नागरिक है। केवल इस वजह से उसे जमानत देना गलत है। हत्या का यह मामला 2015 का है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पुलिस के अनुसार कलेर हत्या के मामले में शामिल था। सीआरपीसी की धारा 439 के तहत व्यवस्था है कि आरोपी को कानून के तहत हालात देखते हुए जमानत दी जाए, लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि विदेशी नागरिक को जमानत देते समय उदारता बरती जाए। कलेर ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी, जिसके खारिज होने के बाद उसने हाई कोर्ट की शरण ली। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट ने उसके विदेशी होने का तर्क स्वीकार करते हुए जमानत को मंजूरी प्रदान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को हिदायत दी है कि रेशम चंद कलेर को तत्काल प्रभाव से हिरासत में लिया जाए।