सुप्रीम कोर्ट ने गोविंदा से कहा आपको ये शोभा नहीं देता
सुप्रीम कोर्ट ने युवक को थप्पड़ मारने के मामले में फिल्म अभिनेता गोविंदा के व्यवहार पर सोमवार को आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। कोर्ट ने गोविंदा से कहा है कि उन्होंने जिसे थप्पड़ मारा है उससे उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने युवक को थप्पड़ मारने के मामले में फिल्म अभिनेता गोविंदा के व्यवहार पर सोमवार को आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। कोर्ट ने गोविंदा से कहा है कि उन्होंने जिसे थप्पड़ मारा है उससे उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
ये टिप्पणियां न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने बांबे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल संतोष राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। बांबे हाईकोर्ट ने गोविंदा के खिलाफ दाखिल कराया गया संतोष राय का केस निरस्त कर दिया था। संतोष राय का आरोप है कि 2008 में गोविंदा ने फिल्म के सेट पर उन्हें थप्पड़ मारा था।
मामले पर सुनवाई के दौरान पीठ ने मोबाइल पर पिटाई का वीडियो देखने के बाद कहा कि आप हीरो हैं। आप किसी को थप्पड़ क्यों मारते हैं। आपकी फिल्मों का हम आनंद उठाते हैं लेकिन किसी को मारे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। रील लाइफ और रियल लाइफ में अंतर को समझें। आपने आम आदमी को थप्पड़ मारा ये आपको शोभा नही देता। पीठ ने गोविंदा से कहा कि आप बड़े हीरो हैं बड़ा दिल भी दिखाएं। कोर्ट ने गोविंदा को सुझाव दिया कि उन्हें शिकायतकर्ता से माफी मांगनी चाहिए। इतना ही नहीं कोर्ट ने गोविंदा की ओर से पेश वकील से कहा कि कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर माफी मांगने से नहीं चलेगा। उन्हें व्यक्तिगत तौर पर शिकायतकर्ता को फोन करके बुला कर माफी मांगनी चाहिए। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 9 फरवरी तक टाल दी।
संतोष राय का आरोप है कि 2008 में वे गोविंदा की फिल्म के सेट पर गए थे वहां गोविंदा ने उन्हें थप्पड़ मारा। संतोष राय ने 2009 में मजिस्ट्रेट की अदालत में गोविंदा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। लेकिन 2013 में गोविंदा की याचिका स्वीकार करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने केस निरस्त कर दिया। जिसके खिलाफ संतोष राय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।