Move to Jagran APP

सुप्रीमकोर्ट ने खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग कराने की मांग ठुकराई

सुप्रीमकोर्ट ने देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में खाली रह गई एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों को भरने के लिए एक और दौर की केंद्रीयक्रत काउंसलिंग कराने की मांग शुक्रवार

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Fri, 28 Oct 2016 10:43 PM (IST)Updated: Sat, 29 Oct 2016 02:17 AM (IST)
सुप्रीमकोर्ट ने खाली सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग कराने की मांग ठुकराई

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीमकोर्ट ने देश भर में सरकारी और निजी मेडिकल कालेजों में खाली रह गई एमबीबीएस और बीडीएस की सीटों को भरने के लिए एक और दौर की केंद्रीयक्रत काउंसलिंग कराने की मांग शुक्रवार को ठुकरा दी।

loksabha election banner

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैर सरकारी संगठन संकल्प चैरिटेबल ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अब इस बारे में कोई आदेश नहीं दिया जा सकता।

हालांकि याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण बार कोर्ट से एक और दौर की केंद्रीयकृत काउंसलिंग का आदेश देने का अनुरोध करते रहे। भूषण का कहना था कि जब देश में डाक्टरों की भारी कमी है ऐसे में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें खाली रहना राष्ट्रहित में नहीं है।

सीटे खाली रहने से उन मेधावी बच्चों का भी एक साल नुकसान होगा जिन्होंने नीट की रैंकिंग में स्थान पाया है लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं मिला। उनका कहना था कि देश भर के कालेजों में एमबीबीएस की 2से 3 हजार और बीडीएस की भी करीब इतनी ही सीटें खाली रह गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय काउंसलिंग का समय बीच चुका है। उनका कहना था कि एक और दौर की केन्द्रीकृत काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया जाए और उसमें नीट परीक्षा की रैंकिंग के हिसाब से छात्रों को प्रवेश दिया जाए।

पढ़ें- नामी संपत्ति खरीदी तो होगी सात साल की जेल, 1 नवंबर से लागू होगा कानून

पढ़ें- जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.