अयोध्या में बुनियादी सुविधा पर शीघ्र सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इन्कार कर दिया। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह याचिका दायर की है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने की मांग करने वाली याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इन्कार कर दिया। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने यह याचिका दायर की है।
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आप महज हस्तक्षेप करने वाले हैं। आपकी याचिका पर अन्य असंतुष्ट पक्षों के साथ ही सुनवाई की जाएगी।
स्वामी ने पीठ के सामने मामले को रखा। इस पीठ में जस्टिस यूयू ललित भी शामिल थे। स्वामी ने कहा कि विवादित स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल, शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हुई हैं। उन्होंने पीठ को बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और इसपर शीघ्र सुनवाई की दरकार है।
इसके जवाब में पीठ ने कहा कि यदि असंतुष्ट पक्ष यहां होंगे तो हम निश्चित रूप से आपकी सुनेंगे। इसपर स्वामी ने कहा कि सभी पक्ष यहां हैं और मामले पर शीघ्र सुनवाई की प्रार्थना से सहमत हैं।
स्वामी ने कहा कि इस याचिका को दूसरे पीठ ने अयोध्या दीवानी वाद के साथ संलग्न कर दिया। दीवानी वाद में स्वामी ने हस्तक्षेप की अनुमति देने की अर्जी दे रखी है।
इससे पहले शीर्ष अदालत ने स्वामी से इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने पेश करने को कहा था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि इस मामले पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध मुख्य न्यायाधीश से ही किया जा सकता है।
शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष राम जन्मभूमि आने वाले तीर्थ यात्रियों को मौजूदा स्थिति में ही सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करने को कहा था।