एक मई को ही होगी NEET परीक्षा, SC ने छात्रों की याचिका सुनने से किया इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने आज एनईईटी परीक्षा में बदलाव वाली छात्रों की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि, परीक्षा अपने तय समय पर ही होगी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनईईटी में बदलाव को लेकर छात्रों के एक समूह द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि परीक्षा अपने तय कार्यक्रम यानि 1 मई को ही होगी।
छात्रों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कोर्ट से आग्रह किया था कि सीबीएसई और राज्य बोर्ड्स के अलग-अलग पाठयक्रम होते हैं और इसकी तैयारी के लिए उनके पास समय नहीं है। इस पर कोर्ट ने छात्रों से कहा कि आपको परीक्षा की तैयारी करने से कोई नहीं रोक रहा है। एनईईटी के पहले चरण की परीक्षा 1 मई को ही होगी।
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इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने भी कोर्ट के आदेश में संशोधन की मांग करते सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में अपने आदेश में बदलाव करने का आग्रह किया था जिस पर सर्वोच्च अदालत ने इंकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम अभी इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं कर रहे हैं।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार का कहना था कि कोर्ट राज्य सरकारों और निजी कॉलेजों को अकादमिक वर्ष 2016-17 के एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अलग प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति प्रदान करे।
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(एएनआई इनपुट्स के साथ जेएनएन)