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सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल की जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई

न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अवकाशकालीन पीठ जिंदल के वकील एएम सिंघवी की जल्द सुनवाई की दलील से सहमत नहीं हुई।

By Atul GuptaEdited By: Published: Tue, 31 May 2016 03:20 AM (IST)Updated: Tue, 31 May 2016 03:24 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने जिंदल की जल्द सुनवाई की मांग ठुकराई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कोयला घोटाले में उद्योगपति नवीन जिंदल की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग ठुकरा दी है। याचिका इस मामले में विशेष अदालत के आदेश पर रोक के लिए दाखिल की गई है जिसमें सीबीआइ को आगे जांच करने को कहा गया है। जिंदल इस घोटाले में आरोपी हैं।

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न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति अमिताव रॉय की अवकाशकालीन पीठ जिंदल के वकील एएम सिंघवी की जल्द सुनवाई की दलील से सहमत नहीं हुई। गौरतलब है कि विशेष अदालत ने इस मामले में आरोपी सुरेश सिंघल के सरकारी गवाह बनने की अर्जी के बाद सीबीआइ को आगे जांच करने की अनुमति दी है। सिंघवी ने शीर्ष कोर्ट से कहा कि सीबीआइ मुकदमे की सुनवाई करने वाले कोर्ट में आगे की जांच की अनुमति के लिए नहीं जा सकती।

इस बीच सीबीआइ ने विशेष अदालत से कहा कि सिंघल को सरकारी गवाह बनाए जाने पर उसे आपत्ति नहीं है। जिंदल के अलावा इस मामले में पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और 12 अन्य आरोपी हैं।

पढ़ें- नवीन जिंदल को मिली ब्रिटेन जाने की इजाजत


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