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मणिपुर मुठभेड़ मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच दल ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हैं, उन पर सीबीआइ निदेशक की अनुमति नहीं ली गई है।

By Manish NegiEdited By: Published: Mon, 12 Feb 2018 08:33 PM (IST)Updated: Mon, 12 Feb 2018 08:33 PM (IST)
मणिपुर मुठभेड़ मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
मणिपुर मुठभेड़ मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली, प्रेट्र। मणिपुर फर्जी मुठभेड़ के मामलों में सीबीआइ को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। जस्टिस मदन बी लोकुर व यूयू ललित की बेंच ने एजेंसी के विशेष जांच दल (एसआइटी) से कहा कि अब तक उसने जो भी जांच की है अदालत उससे नाखुश है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच दल ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की हैं, उन पर सीबीआइ निदेशक की अनुमति नहीं ली गई है। आगे से रिपोर्ट निदेशक की अनुमति के बाद ही अदालत में दाखिल की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 में विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया था। बेंच ने सीबीआइ के निदेशक को कहा था कि वह खुद जांच कार्य की निगरानी करें। विशेष टीम को सेना, असम रायफल्स व पुलिस द्वारा की गई मुठभेड़ों की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। अदालत ने हिदायत दी कि 12 मामलों की जांच 28 फरवरी तक पूरी करके संबंधित अदालत में रिपोर्ट दाखिल की जाए। पहले के आदेश में सभी मामलों की जांच 31 दिसंबर तक पूरी की जानी थी। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर रहा है, जिसमें नक्सलवाद प्रभावित मणिपुर में 1528 हत्याओं पर सवाल उठाया गया था। सोमवार को बेंच ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से कहा कि वह अपने तीन सदस्यों को विशेष जांच दल के साथ तैनात करे। 42 में से 17 मामलों की जांच में वे सहयोग करेंगे। इसकी अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।


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