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मानहानि मामले में मधु किश्वर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू खारिज

मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्‍वर के खिलाफ एनबीडब्‍ल्‍यू को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्‍त कर दिया।

By Monika MinalEdited By: Published: Sat, 23 Sep 2017 10:11 AM (IST)Updated: Sat, 23 Sep 2017 10:11 AM (IST)
मानहानि मामले में मधु किश्वर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू खारिज
मानहानि मामले में मधु किश्वर के खिलाफ एनबीडब्ल्यू खारिज

नई दिल्ली (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) निरस्त कर दिया। श्रीनगर की निचली अदालत ने पिछले महीने सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। बता दें कि कश्मीर के एक पत्रकार ने सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है।

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मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानवीलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ को पत्रकार के वकील ने बताया कि शीर्ष अदालत द्वारा 24 जुलाई को दिया गया आदेश मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। आदेश पेश नहीं होने के कारण ही वारंट जारी किया गया है।

यह भी पढ़ें: एनबीडब्लू के आदेश का पालन न होने पर सुप्रीमकोर्ट नाराज


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