SC ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन स्कीम को बताया 'सुंदर योजना'
योजना को चुनौती देने वाली इस याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 प्रतिशत का आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया गया है जो कि असंवैधानिक है।
नई दिल्ली, पीटीआई। सोमवार को उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने अखिलेश सरकार की ओर से दी जाने वाली समाजवादी पेंशन योजना की तारीफ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद सुंदर पॉलिसी है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
योजना को चुनौती देने वाली इस याचिका में कहा गया था कि समाजवादी पेंशन योजना में 25 प्रतिशत का आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिया गया है जो कि असंवैधानिक है। सरकारी योजनाओं में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। समाजवादी पेंशन योजना के तहत 500 रुपये हर महीने दिया जाता है।
यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव : सपा के मुख्य प्रवक्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी व अमित शाह को कहा आतंकी
याचिकाकर्ता ने ये दिए थे तर्क
याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जा सकता और मुस्लिम वर्ग और अल्पसंख्यकों को अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में पहले से ही आरक्षण मिल रहा है, इसलिए अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले 25 फीसदी आरक्षण को रद्द किया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि यूपी में इन दिनों चुनावों का माहौल है। यूपी सरकार लगातार अपने किए कामों को गिनवा रही है तो भाजपा और बसपा राज्य में विकास न होने को लेकर अखिलेश सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।
यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव: अखिलेश यादव को गठबंधन की सरकार बनने का भरोसा