ऑटो कंपनियों को झटका, 1 अप्रैल से बिकेंगे सिर्फ BS-IV मानक वाले वाहन
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से देश में बीएस-4 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे और रजिस्टर होंगे।
नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से बीएस-3 मानक वाले वाहनों पर रोक लगा दी है। एक अप्रैल से इस मानक वाले वाहन पूरे देश में न तो बिकेंगे और न रजिस्टर किए जाएंगे। इससे पहले ऑटो कंपनियों ने कोर्ट ने बीएस-3 मानक वाहनों पर रोक लगाने के लिए कुछ समय मांगा था, जिसे शीर्ष कोर्ट ने देने से इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अप्रैल से देश में बीएस-4 मानक वाले ही वाहन बिकेंगे और रजिस्टर होंगे। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा ऑटो कंपनियों को पता था कि 1 अप्रैल से बीएस4 मानक लागू हो जाएंगे। फिर भी कंपनियों ने टेक्नॉलाजी अपग्रेड नहीं की और चुप बैठी रहीं।
इस मामले को लेकर मोटर वाहन कंपनी बजाज ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसके बाद कोर्ट ने कंपनियों के बचे स्टॉक की जानकारी मांगी थी। इसके बाद इस मामले में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) भी कूद पड़ा था।
इस संगठन का मानना है कि 1 अप्रैल के बाद अगर पुराने स्टॉक पर पाबंदी लगी तो ऑटो इंडस्ट्री पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फाडा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के तहत यह अपील की है कि बीएस3 वाले वाहनों को बेचने की अनुमति 1 अप्रैल के बाद भी मिलनी चाहिए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद न तो देश में बीएस 3 मानक वाहन न तो बनाए जा सकते हैं और न ही बेचे जा सकते हैं, अब यहां पर सिर्फ बीएस4 मानक पर आधारित वाहनों को ही बनाया व बेचा जा सकेगा।
मौजूदा समय में कुल 20000 ऑटोमोबाइल सेल्स आउटलेट्स हैं। इस संगठन का मानना है कि अगर यह कानून सख्ती के साथ लागू कराया गया तो ऑटोमोबाइल रिटेल बिजनेस इससे बहुत प्रभावित होगा और बड़ी मात्रा में लोगों को नौकरियों से भी हाथ धोना पड़ सकता है।
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