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सुप्रीम कोर्ट का डीडीए को निर्देश, बिल्डर के 450 करोड़ लौटाओ

सुप्रीम कोर्ट ने डीडीए को एक बिल्डर के 450 करोड़ रुपये वापस करने का आदेश दिया है।

By Manish NegiEdited By: Published: Thu, 30 Jun 2016 02:54 AM (IST)Updated: Thu, 30 Jun 2016 03:00 AM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का डीडीए को निर्देश, बिल्डर के 450 करोड़ लौटाओ

नई दिल्ली, (पीटीआई)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को एक बिल्डर द्वारा जमा कराए गए 450 करोड़ रुपये वापस करने का निर्देश दिया है। बिल्डर ने यह पैसा उस प्रोजेक्ट के लिए जमा कराया था जिसमें रिज इलाके में फ्लैट्स बनने थे पर पर्यावरण और वन संबंधी क्लीयरेंस न मिलने पर काम शुरू नहीं हो पाया।

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शीर्ष अदालत ने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत दक्षिणी दिल्ली स्थिति रिज इलाके में 14.3 हेक्टेयर भूमि पर 750 प्रीमियम रेजीडेशियल फ्लैट्स बनने थे पर डीडीए इसके लिए क्लीयरेंस नहीं उपलब्ध करा पाया। इन फ्लैट्स के लिए वर्ष 2006 में विज्ञापन निकाला गया था। बिल्डर को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए भी 3500 घर बनाने थे जिनका आवंटन डीडीए को करना था। न्यायाधीश मदन बी. लोकूर और एनवी रमन की खंडपीठ ने डीडीए की याचिका खारिज करते हुए बिल्डर को 6 परसेंट ब्याज के साथ पैसे वापस करने का निर्देश दिया।

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