सांसदों और विधायकों के पेंशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेट्री जनरल को नोटिस जारी कर सांसदों और विधायकों के पेंशन के नियम पर जानकारी मांगी है।
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार सांसदों और विधायकों को पेंशन दिये जाने के नियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, चुनाव आयोग लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेट्री जनरल को नोटिस जारी किया। केंद्र और चुनाव आयोग को मामले में चार हफ्तों में कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा।
दरअसल कोर्ट जानना चाहता हैं कि सांसदों को पेंशन देने को लेकर क्या नियम हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्यों न पूर्व सांसद, विधायक और उनकी पत्नियों को ताउम्र दिए जाने वाले पेंशन और भत्ते को रद कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि विधायकों और सांसदों को दिये जाने वाले पेंशन और भत्तों को लेकर कुछ दिशा निर्देश होने चाहिए।
हालांकि कोर्ट की ओर से यह भी टिप्पणी की गयी कि हमने वो समय भी देखा है कि जब लंबे समय तक जन प्रतिनिधि रहने के बावजूद अंत में उनकी कंगाली मे मौत होती है। हालांकि बाद मे कोर्ट इस पहलू पर विचार करने को राजी हो गया कि इस बारे कोई नियम है कि नही।
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